अब सार्वजनिक जगह पर थूकने पर मध्यप्रदेश में लगेगा एक हजार का अर्थदंड

 

भोपाल। अब सार्वजनिक जगह पर थूकना लोगों की जेब खाली कराएगा। मध्यप्रदेश शासन ने शहरी क्षेत्रों में थूकने पर ₹1000 का अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने जारी आदेश में कहा है कि मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के तहत कोविड-19 के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छीकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा नागरिकों को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है।

कोरोना से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश नगर पालक निगम अधिनियम 1956 की धारा 418 ए तथा 426 ए एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 346 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित करता है तथा ऐसे किसी व्यक्ति को जो सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया जाता है तो ₹1000 के अर्थदंड से दंडित करने के लिए स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अधिकृत करता है। याद रहे कि कल मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को गलत आदत बताते हुए लोगों से स्वच्छता की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही थी।